उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुई दंगे मामले में छात्र कार्यकर्ताओं को मिली जमानत

उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुई दंगे मामले में छात्र कार्यकर्ताओं को मिली जमानत

Share

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुई दंगे मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में छात्र कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल, देवांगना कलीता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस एजे भंभानी की पीठ ने जमानत देते हए कहा, ‘हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि असहमति की आवाज को दबाने की जल्दबाजी में सरकार ने विरोध के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के अंतर को खत्म-सा कर दिया है। अगर यह मानसिकता जोर पकड़ती है तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा।
जेएनयू छात्राओं नताशा नरवाल और देवांगना कलीता और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक हिंसा के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। तीनों को मई 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था।

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *