पंडाल के भीतर न जाएं
कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए दुर्गा पूजा के तीन दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल के सभी पूजा पंडाल खुले बनाने होंगे। पंडाल परिसर को बैरीकेड से घेर दिया जायेगा। पूजा पंडाल में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। सिर्फ़ पूजा आयोजक कमेटी के सदस्यों को ही पंडाल में प्रवेश की अनुमति है।
हाईकोर्ट के इस फैसले से भले ही पूजा कमेटियां व आम जन नाराज़ हो, लेकिन कोरोना पर काबू पाने के लिए हाईकोर्ट का फैसला सराहनीय है।

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